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गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल दोषी करार, दोनों को हुई सजा

गाजीपुर: गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार का भाई और गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उसे 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं मुख्तार को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद ही पुलिस ने अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अफजाल अंसारी पर पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मुख्तार पर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

अफजाल की जाएगी लोकसभा सांसदी 

गाजीपुर के स्पेशल MP-MLA कोर्ट के इस फैसले के बाद BSP से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने यह सजा 16 साल पुराने के मामले में सुनाई है। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के समय अफजाल अंसारी कटघरे में मौजूद रहा वहीं मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। बता दें कि दोनों के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्णनंद राय की हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था।

Afzal Ansari

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अफजाल अंसारी

मुहम्दाबाद पुलिस ने साल 2007 में भांवरकोल और वाराणसी मामले में गैंगचार्ट में गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अफजाल अभी जमानत पर था। इस मामले में 23 सितंबर 2022 को आरोप तय कर दिए गए थे और अभियोजन की तरफ से गवाही होने के बाद 1 अप्रैल को सुनवाई भी पूरी हो गई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में इसे 29 अप्रैल कर दिया गया था।

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