सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को सशर्त ज़मानत दे दी.
पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी की ओर से गिरफ़्तार सेंथिल बालाजी को ज़मानत देते हुए जस्टिस अभय ओका ने कहा ज़मानत के लिए कड़े मानक और मुक़दमा में चलाने में देरी साथ-साथ नहीं चल सकते. हमने बेल मंजूर कर दी है लेकिन हमने इसके लिए मुश्किल शर्तें रखी हैं.
बालाजी को 14 जून 2023 की ईडी ने पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में गिरफ़्तार किया था. ये मामला 2011 से 2015 के बीच का है जब वो अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे.
