मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू नहीं हो सका. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई जरूर हुई, लेकिन आज हिंदू पक्षकार ने अपनी याचिका में संशोधन किए जाने की अनुमति मांगी.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने सूट नंबर एक में संशोधन किए जाने की अनुमति मांगी. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति दाखिल करने को कहा है. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को 30 सितंबर तक दाखिल अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी.
सूट नंबर एक के पक्षकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि विवादित परिसर पर दावे को लेकर उन्हें कई नई जानकारी मिली है. कई नए तथ्य हासिल हुए हैं. ऐसे में वह अपने मुकदमे में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें अनुमति दी जाए. हिंदू पक्ष ने इसके साथ ही पूरे विवादित परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की भी मांग की है.
सूट नंबर एक और सोलह के पक्षकारों ने ASI सर्वे की मांग की है. कहा गया है कि विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर साबित करने और सच सामने लाने के लिए अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह यहां भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाना जरूरी है.
एएसआई सर्वे की मांग पर अदालत ने अभी सुनवाई नहीं की है. हाई कोर्ट में इस मामले में अब 30 सितंबर को दोपहर दो बजे से सुनवाई होगी. मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने पिछली तारीख पर ही मुस्लिम पक्ष की री कॉल अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था.
मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि अगली सुनवाई पर उनकी तरफ से अर्जी में संशोधन किए जाने पर एतराज जताया जाएगा. कोर्ट से कहा जाएगा कि हिंदू पक्ष की याचिका में कोई मजबूत आधार नहीं है, इसीलिए वह अर्जी में संशोधन करना चाहते हैं.