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सोनम वांगचुक की रिहाई पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब: ‘स्वास्थ्य आधार पर रिहाई संभव नहीं’

नई दिल्ली: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है। केंद्र ने बुधवार को अदालत को बताया कि स्वास्थ्य के आधार पर वांगचुक को रिहा करना संभव नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हैं।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

24 बार हुई स्वास्थ्य जांच: केंद्र

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की अब तक 24 बार स्वास्थ्य जांच कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक को पाचन संबंधी कुछ दिक्कतें थीं, जिनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य है।

केंद्र ने अदालत से कहा, “चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है।”

सुप्रीम कोर्ट ने किया था पुनर्विचार का सुझाव

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वांगचुक की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए हिरासत के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि, केंद्र ने तब भी यही कहा था कि उन्हें जोधपुर के AIIMS से सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

जोधपुर जेल में बंद हैं वांगचुक

सोनम वांगचुक इस समय जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्हें पिछले साल 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। सरकार का आरोप है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका थी। उन प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हुई थी।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी।

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