लखनऊ ग्रामीण के बीकेटी (बख्शी का तालाब) तहसील क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मस्जिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम दो बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।
कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
यह मामला बीकेटी तहसील के ग्राम अस्ती स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान Allahabad High Court ने पाया कि संबंधित पक्ष जमीन पर अपना वैध अधिकार साबित नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए, जिसके तहत प्रशासन ने मस्जिद को जमींदोज कर दिया।
प्रशासन की सख्ती, देर रात ऑपरेशन
प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए रात के समय कार्रवाई की। मौके पर पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों की टीम मौजूद रही। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के तहत की गई है।
सीतापुर में भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
इससे पहले Sitapur जिले में भी सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को बुलडोजर से गिराया गया था। लहरपुर क्षेत्र में नैगांव बेहटी गांव में बनी इस इमारत को तहसील अदालत के आदेश पर हटाया गया था।
प्रशासन के मुताबिक, यह निर्माण तालाब की जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
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