मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे से शुरू होगी. आज की सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई दलीलें पेश करेगा. इसके बाद हिंदू पक्ष को बहस का मौका दिया जाएगा.
अदालत में अभी सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन मुकदमों की पोषणीयता को लेकर ही बहस हो रही है. मुस्लिम पक्ष की दलील है कि दाखिल की गई याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं है और इन्हें पहले ही खारिज कर दी जानी चाहिए.
मुस्लिम पक्ष ने अभी तक मुख्य रूप से 1991 के प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील दी है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिछली कई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट की वकील तसनीम अहमदी दलीलें पेश कर रही है. हिंदू पक्ष ने भी अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है.
प्रशासन ने यहां पूजा बंद करा दी थी
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सीढ़ियों के पास स्थित कुएं में पूजा अर्चना किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष का कहना है कि ईदगाह मस्जिद परिसर में स्थित कुआं कृष्ण कूप है. शीतला अष्टमी पर यहां पहले भी पूजा अर्चना होती रही है.
बाद में प्रशासन ने यहां पूजा बंद करा दी थी. इस बार अष्टमी दो अप्रैल को पड़ रही है, लिहाजा वहां सुरक्षा मुहैया करा कर हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना किए जाने का आदेश दिया जाए. इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ही होगी. शीतला अष्टमी कल यानी दो अप्रैल को ही है, लिहाजा इस मामले में आज ही अदालत का कोई फैसला आ सकता है.