प्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत को बढ़ाने वाली याचिका को लेने से इनकार कर दिया है.
क़ानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित है. इस एक्टेंशन याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है.
केजरीवाल दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम ज़मानत पर बाहर हैं. एक जून को उनकी ज़मानत ख़त्म हो रही है.
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी.
10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद वो तिहाड़ से बाहर आए थे. उन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ़्तार किया था.