Homeउत्तर प्रदेशइलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम-एसएसपी बरेली को जारी किया अवमानना नोटिस, जानें क्यों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम-एसएसपी बरेली को जारी किया अवमानना नोटिस, जानें क्यों

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना का नोटिस जारी किया है। आरोप है कि अधिकारियों ने बरेली के मोहम्मद गंज गांव में एक निजी घर में मुस्लिम समुदाय को सामूहिक नमाज पढ़ने से रोका था। यह कार्रवाई कथित तौर पर कुछ हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद की गई थी।

पहले के फैसले का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निजी परिसरों में बिना सरकारी अनुमति के प्रार्थना सभा की इजाजत दी जा सकती है। यह फैसला मरानाथ फुल गास्पेल मिनिस्ट्रीज और इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर सुनाया गया था।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने उस मामले में स्पष्ट किया था कि निजी परिसरों में धार्मिक गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, बशर्ते सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

12 फरवरी को शुरू हुई अवमानना कार्यवाही

डिवीजन बेंच ने 12 फरवरी को डीएम और एसएसपी बरेली के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 16 जनवरी 2026 का है। आरोप है कि मोहम्मद गंज गांव में रेशमा खान के निजी मकान में मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे। बताया गया कि पहले उन्हें सामूहिक नमाज की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ स्थानीय परिवारों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और निजी परिसर में नमाज पढ़ने से रोक दिया।

अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई बनाम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में चर्चा में है।

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