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UP में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, किया ये काम तो होगी जेल

लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास समेत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है. जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तय स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर शराब का सेवन न किया जाए.

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के बाहर पार्किंग स्थलों और सड़क के किनारे शराब पीने पर रोक है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से आम जनता को असुविधा हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है. तय स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर शराब पीने को लेकर आम लोगों को भी कई परेशानियाओं का सामना करन पड़ता है.

वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार चुनावों पर भी खास नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में EVM वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया है. जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि सभी दलों का आदर्श आचार संहिता का पालन करना है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव सात चरणों में होने वाले हैं और राजधानी लखनऊ में पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी. इसको देखते हुए पुलिस भी सतर्क है और सघन चेकिंग अभियान भी जारी है. पुलिस जिलों और राज्यों के बॉर्डर पर आने वाले वाहनों पर भी नजर रख रही है और उनकी चेकिंग कर रही है. शहर में पुलिस ने अपनी गस्त को बढ़ा दिया है और अजनबी लोगों पर नजर है.

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