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“ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सिविक सेंस अपनाएं” — हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी..

जस्टिस Jitendra Jain की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय जब विदेश जाते हैं तो वहां के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं, लेकिन अपने ही देश में ऐसा नहीं करते। कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए कहा कि इसके लिए कोई बहाना स्वीकार्य नहीं है।अदालत ने यह भी कहा कि बड़ों और माता-पिता का कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि बच्चे उनसे सही आदतें सीख सकें।

ट्रैफिक पुलिस को सख्ती बढ़ाने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि अक्सर लोग सिग्नल तोड़कर सड़क पार करते हैं, जिससे हादसे होते हैं। खासकर टू-व्हीलर चालक नियमों की अनदेखी करते हैं।
अदालत ने ट्रैफिक पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

बस हादसे से जुड़ा था मामला

यह टिप्पणी एक सड़क दुर्घटना से जुड़े केस में की गई, जिसमें एक व्यक्ति की सड़क पार करते समय बस से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी। यह घटना Thane में हुई थी।

मुआवजा बढ़ाकर 15 लाख किया गया

पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने पीड़ित परिवार को 13 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।
हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मुआवजा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया।

दोनों पक्षों की लापरवाही पर टिप्पणी

कोर्ट ने माना कि मृतक आंशिक रूप से अस्वस्थ था, इसलिए उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। साथ ही, बस चालक को भी स्थिति को देखकर वाहन की गति कम करनी चाहिए थी।अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बराबर है।

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