दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है. पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से दायर याचिका में CM केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था की मांग की गई है. इसके साथ ही मीडिया को सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने का भी आग्रह किया गया है.
जनहित याचिका में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के लिए ‘अवैध तरीकों से विरोध या बयान देकर कोई अनुचित दबाव बनाने से रोकने की भी मांग की गई है. साथ ही डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए बीजेपी चीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में CM केजरीवाल के समर्थन में याचिका दायर
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में दायर PIL में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके और राजनीति से प्रेरित दुर्भावना के साथ यातायात और शांति को प्रभावित करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली के शासन का शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है.
सीएम केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने देने की मांग
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन है. PIL में कहा गया है कि न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अभी वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.