Homeदेश विदेशगौतम नवलखा को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

गौतम नवलखा को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

भीमा कोरेगांव मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली ज़मानत पर रोक को आगे नहीं बढ़ाएगा.

उन्हें साल 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार किया गया था. ख़राब स्वास्थ्य के कारण पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें घर में नज़रबंद रहने की इजाज़त दी थी.

इसके बाद दिसंबर में हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी लेकिन एनआईए के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया था.

आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की शर्तों पर गौतम नवलखा को ज़मानत दी है. अब एनआईए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाएगी.

इसके अलावा कोर्ट ने नवलखा को 20 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है. यह पैसा घर में नज़रबंद रहने के एवज़ में उन्हें देना होगा.

हालांकि एनआईए का कहना है कि घर में नज़रबंद रखने के दौरान सुरक्षा पर 1.64 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं.

इससे पहले नवलखा ने घर में नज़रबंद रहने की एवज़ में 2.4 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन अब अदालत ने ज़मानत पर रिहा होने से पहले 20 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है.

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