दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज की. कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
हाई कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का माखौल ना उड़ायें. संदीप कुमार आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक हैं.
आठ अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता (संदीप कुमार) को लेकर कहा था कि यह प्रचार के लिए दाखिल किया गया है, हम भारी जुर्माना लगा सकते हैं.
याचिकाकर्ता की क्या थी मांग?
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संदीप कुमार ने याचिका में कहा था कि AAP नेता की अनुपलब्धता संवैधानिक तंत्र को जटिल बनाती है. वह संविधान के आदेश के अनुसार जेल से मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से इस्तीफे की मांग वाली अब तक तीन याचिका खारिज कर चुका है.
बीजेपी कर रही है इस्तीफे की मांग
अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अदालत ने 22 मार्च को उन्हें ईडी रिमांड पर भेज दिया. एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. आज ही बीजेपी ने डीडीयू मार्ग पर स्थित आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ता आप मुख्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया.
आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे.