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लोहिया संस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों पर सख्ती, हेयरनेट-दाढ़ी तक पर जुर्माना; आदेश से बढ़ा रोष

लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एजेंसी द्वारा जारी एक लिखित आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। सोमवार को जारी इस आदेश में महिला कर्मचारियों के जूड़ा या हेयरनेट न पहनने पर 200 रुपये और पुरुष कर्मचारियों के दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर इतने ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है।

संस्थान में करीब 4000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। संस्थान प्रशासन के निर्देश पर एजेंसी के कैंप मैनेजर द्वारा जारी आदेश में कई अन्य सख्त नियम भी लागू किए गए हैं।

आदेश के अनुसार ड्यूटी के दौरान आईकार्ड न पहनने या नेमप्लेट न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि वर्दी न पहनने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूले जाएंगे। ड्यूटी के दौरान सोने, धूम्रपान या शराब का सेवन करने पर 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।

इसके अलावा अवैध गतिविधियों, भ्रष्ट आचरण या किसी तीसरे पक्ष से मिलीभगत पाए जाने पर कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने की भी चेतावनी दी गई है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना सूचना कार्यस्थल से गायब रहने या बिना अनुमति परिसर छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर 2000 रुपये तक का दंड देना होगा। काउंटर पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन जमा कराना अनिवार्य किया गया है।

इस आदेश को लेकर कर्मचारियों में रोष है। उनका कहना है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान समेत प्रदेश के अन्य संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इस तरह के नियम लागू नहीं हैं, जिससे यहां का आदेश अनुचित प्रतीत होता है।

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