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लखनऊ में स्कूल फीस पर सख्ती: डीएम की बैठक में अभिभावकों को बड़ी राहत………….

लखनऊ  जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 एवं संशोधन 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना रहा।

बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस वृद्धि की गहन जांच की जाएगी और अभिभावकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) ज्योति गौतम और जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायतों की जांच के लिए उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट और राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट और सूचना पट पर फीस का पूरा विवरण सार्वजनिक करें। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही कैपिटेशन फीस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए हर भुगतान पर रसीद देना अनिवार्य किया गया है।

डीएम ने यह भी साफ किया कि किसी छात्र को किसी विशेष दुकान से किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना या स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।

इसके अलावा, स्कूल यूनिफॉर्म में 5 साल तक बदलाव नहीं होगा और फीस वृद्धि केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिकतम 5% तक ही सीमित रहेगी। जहां एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू है, वहां केवल NCERT की किताबों से पढ़ाई अनिवार्य होगी।

बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी भौतिक और वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

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