Homeदेश विदेशजग्गी वासुदेव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये रोक

जग्गी वासुदेव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के ख़िलाफ दायर याचिका को मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगा.

साथ ही तमिलनाडु पुलिस को दिए गए जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. ईशा फाउंडेशन के फाउंडर जग्गी वासुदेव हैं.ईशा फाउंडेशन के ख़िलाफ एक शख़्स ने मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी. शख़्स का आरोप है कि आश्रम में उनकी दो बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है.

हेबियस कोर्प्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की जाती है, जो या तो लापता है या जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है.

इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था. इसके अगले ही दिन 1 अक्टूबर को 150 अधिकारियों की पुलिस टीम आश्रम में जांच करने पहुंची थी.जग्गी वासुदेव ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की.

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