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अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं सुनाया फ़ैसला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला नहीं सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में इस बारे में फ़ैसला सुनाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में केजरीवाल की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत किए जाने को लेकर ईडी से सवाल पूछा. हालांकि ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.मेहता ने कहा, “इससे आम लोगों में गलत संदेश जाएगा कि अदालत ख़ास तरह की तरजीह दे रही है.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देने पर इसलिए विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं.”21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके आवास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था.

55 साल के केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली हाई कोर्ट के उस फै़सले के बाद हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी के ख़िलाफ़ उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था.

ईडी और सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति के ज़रिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों से घूस लेकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया.आम आदमी पार्टी ने अब तक इन आरोपों से इनकार किया है.

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