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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी, लेकिन…

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दे दी है.

दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने की ज़रूरत है.जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं.”

उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर वो रिहा किए गए थे उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा.

बेंच ने कहा कि वो एक चुने हुए नेता हैं. हालांकि बेंच ने ये भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता.जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “इस पर फै़सला लेने की ज़िम्मेदारी हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं.”

लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल

हालांकि केजरीवाल अभी ज़मानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायाल ने उन्हें ईडी की ओर से की गई गिरफ़्तारी के मामले में अंतरिम ज़मानत दी है.

कुछ दिन पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ़्तार किया था.

केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ़्तारी मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है.

वकीलों ने क्या कहा

कोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील शादान फ़रासत ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि जहां तक गिरफ़्तारी का संबंध है, गिरफ़्तारी से जुड़े कुछ ज़रूरी पहलू हैं..उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय से जेल में गुजार चुके हैं और इसलिए ईडी मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने और ज़मानत देने का आदेश दिया.

केजरीवाल के दूसरे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ‘सेक्शन 19 के तहत गिरफ़्तारी की ज़रूरत पर विचार करने के लिए कोर्ट ने एक बड़ी बेंच के पास मामला भेज दिया है. सीबीआई का केस लंबित है इसलिए अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.’

दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था.

गिरफ़्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो ख़ारिज हो गई. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फै़सला सुरक्षित रख लिया था.

मई में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए 21 दिनों के लिए दो जून तक अंतरिम ज़मानत दी थी.

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