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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, केंद्र को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट लग रही है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया है और विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई में क्या हुआ

  • कोर्ट ने कहा कि नियमों की स्पष्टता की जांच जरूरी है और फिलहाल इनके लागू होने पर रोक रहेगी।

  • वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि 2012 के पुराने नियम अब 2026 के नियमों से बदल दिए गए हैं।

  • न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15(4) राज्यों को एससी/एसटी के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन प्रगतिशील कानून में पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं

वकीलों की दलीलें

  • वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि नियमों का सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव करता है।

  • उनका दावा है कि यह अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है और शिक्षा में सामाजिक असमानता बढ़ाएगा।

  • उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस जाति आधारित भेदभाव वाले प्रावधान पर रोक लगाई जाए।

कोर्ट की प्रतिक्रिया

  • सीजेआई ने कहा कि नियमों का समानता के अधिकार के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

  • केंद्र को निर्देश दिया कि वे विशेष समिति के माध्यम से नियमों की समीक्षा करें और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें।

देशभर में विरोध

यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में छात्रों और शिक्षाविदों में विरोध देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल नियम लागू नहीं होंगे, और उनकी वैधता पर अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा।

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