दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) 3 और 4 को लागू करने में देरी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह नोटिस किया गया है कि जीआरएपी-3 को तब लागू किया गया जब एक्यूआई 401-450 के आंकड़ें तक पहुंच गया था. जबकि कमीशन फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 13 नवंबर को एक्यूआई 401 दर्ज किया था.”
“एमिकस क्यूरी (कोर्ट को सलाह देने वाले) ने कोर्ट को बताया कि 12 नवंबर 2024 को एक्यूआई 400 का आंकड़ा पार कर चुका था. इसके बजाय तत्काल प्रभाव से जीआरएपी-3 लागू करने की जगह कमीशन फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 14 नवंबर 2024 से जीआरएपी-3 लागू करने के निर्देश दिए.”
“यही जीआरएपी-4 को लागू करने के मामले में किया गया. जबकि 17 नवंबर 2014 की शाम 6 बजे एक्यूआई 450 का आंकड़ा पार कर चुका था लेकिन 18 नवंबर की सुबह जीआरएपी-4 को लागू करने के निर्देश दिए गए.”
कोर्ट ने यह भी कहा, “कमीशन फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से अपनाया गया तरीका ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्यूआई में सुधार होने का इंतज़ार करने का फैसला लिया जिसकी वजह से जीआरएपी के चरण 3 और 4 को लागू करने में देरी हुई है. यह एक गलत तरीका है.”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगला आदेश पारित करने तक जीआरएपी-4 लागू ही रहेगा, भले ही एक्यूआई का स्तर बेहतर हो जाए.सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर की सरकारों से कहा है कि जीआरएपी-4 को सख्ती से लागू किया जाए.