Homeउत्तर प्रदेश"यूपी सरकार ने भारत-नेपाल सीमा वाले जिलों में फॉर्म 60 खत्म कर...

“यूपी सरकार ने भारत-नेपाल सीमा वाले जिलों में फॉर्म 60 खत्म कर दिया, पैन जरूरी”

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त को और कड़ी कर दिया है। अब इन जिलों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए पैन (PAN) कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही ‘फॉर्म 60’ का विकल्प समाप्त हो गया है, यानी बिना पैन कार्ड जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।

सरकार ने यह कदम वित्तीय अपराधों को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ़्टवेयर में खरीदार और विक्रेता दोनों के पैन कार्ड की प्रविष्टि और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

यूपी में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी निबंधन अधिकारियों, सहायक महानिरीक्षक निबंधन और उप निबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सीमा क्षेत्र में संपत्ति खरीद में पैन कार्ड की प्रविष्टि और सत्यापन अनिवार्य होगा।

इस कदम से मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन के निवेश और सीमा पार से जुड़े लेन-देन पर नियंत्रण मिलेगा। इससे भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय लेन-देन पर आयकर विभाग की निगरानी सुनिश्चित होगी।

इन नए नियमों का असर गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों में देखा जाएगा, जो नेपाल सीमा से सीधे जुड़े हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular