लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के नियमों में बदलाव करते हुए 15 दिन के अर्जित अवकाश का इस्तेमाल करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही अब LTC के तहत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मिलेगी।
वित्त विभाग ने यह आदेश वेतन समिति-2016 की सिफारिशों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर जारी किया है।
15 दिन की छुट्टी लेना जरूरी नहीं
अब तक LTC का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के चलते कर्मचारियों को LTC लेने के लिए 15 दिन की छुट्टी खर्च करनी पड़ती थी।
नई व्यवस्था में यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यानी कर्मचारी अब 15 दिन के अर्जित अवकाश का इस्तेमाल किए बिना भी LTC का लाभ उठा सकेंगे।
10 दिन की छुट्टी का मिलेगा नकद लाभ
सरकार ने LTC के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन के अवकाश के नकदीकरण को भी मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों को छुट्टी के साथ आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा।
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्था को लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
16.35 लाख राज्यकर्मियों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था से कर्मचारियों के लिए LTC का लाभ लेना पहले की तुलना में आसान होगा और अर्जित अवकाश के इस्तेमाल को लेकर उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी।
