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भेड़ियों को रेस्क्यू करने में नाकाम होने पर यूपी सरकार ने मारने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार ने गोली मारने का आदेश जारी किया है. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीते दो महीनों में आठ गांवों में भेड़ियों ने आठ लोगों की जान ली है.

ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में हुई हैं. भेड़ियों को ट्रैंक्वेलाइज करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) की ओर से पहले आदेश दिया गया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली.

हिंसक भेड़ियों के घातक हमले की घटनाओं से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है. हिंसक भेड़ियों द्वारा घटित जनहानि की घटनाएं 22 किलोमीटर की परिधि में हुई हैं. आदेश के अनुसार, भेड़ियों को रेस्क्यू किए जाने में विफलता के बाद अब उन्हें ‘मारने का आदेश’ दिया गया है.

इसके लिए तीन शस्त्र पुलिसकर्मियों को नामित किया गया है. यह देश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 (1) क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है.

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