दिल्ली में कल यानी बुधवार (5 फरवरी) को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी. मतदान के लिए खुद को बतौर मतदाता रजिस्टर कराना आवश्यक होता है जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी की जाती है. अगर मतदान केंद्र तक कोई किसी कारणवश अपना वोटर आईडी नहीं ले जा पाया तो क्या वह मतदान कर सकता है? इसका जवाब है ‘हां’, लेकिन उसके लिए उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज होना जरूरी है.
निर्वाचन आयोग की ओऱ से दी गई जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी के अलावा 12 तरह के दस्तावेज होते हैं जिनमें से किसी एक को साथ रखकर कोई मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. इसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है.
ये हैं वो वैकल्पिक दस्तावेज
1. भारतीय पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड (केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनीज द्वारा जारी)
4. आधिकारिक पहचान पत्र (सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किया जाने वाला)
5. बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
6. पैन कार्ड
7. स्मार्ट कार्ड (एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी)
8. मनरेगा कार्ड धारक
9. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत)
10. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड)
11. पेंशन दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित)
12. आधार कार्ड
दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है. आप बीते 10 वर्षों से सत्ता में है जबकि कांग्रेस वापसी की बाट जोह रही है. वहीं बीजेपी को 90 की दशक की शुरुआत में यह सत्ता संभालने का मौका तो मिला लेकिन फिर वह वापसी नहीं कर पाई. इस बार दिल्ली में सरकार बनाने का दंभ भर रही है. राजधानी में 5 फरवरी को मतदान के बाद 8 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी.