बरेली में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर बिना वैध कनेक्शन के एलपीजी गैस सिलेंडरों का भंडारण और उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर या बिना अनुमति के कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया, तो न केवल प्रतिष्ठान मालिक बल्कि कार्यक्रम आयोजित कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिलापूर्ति विभाग ने आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों और आयोजनों में केवल वैध कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई तय है।
