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देशभर में लागू हुआ नया एंटी पेपर लीक कानून, अब 10 साल तक की जेल और 50 लाख तक जुर्माना

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्ती के लिए केंद्र सरकार का संशोधित ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026’ अब पूरे देश में लागू हो गया है।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभावी हो गया है। नए कानून में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ पहले से अधिक कठोर सजा, भारी जुर्माना और त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया है।

यह संशोधित कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार की सभी सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है।

कानून के तहत पेपर लीक, उत्तर कुंजी लीक, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम में हेरफेर, फर्जी एडमिट कार्ड, फर्जी वेबसाइट और संगठित नकल जैसे सभी अपराधों को शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में दोषियों को कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

संगठित अपराधों में शामिल गिरोहों और संस्थानों पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। परीक्षा से जुड़े सेवा प्रदाताओं के दोषी पाए जाने पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना और 8 वर्ष तक सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी किया गया है।

सरकार ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया है। विशेष टास्क फोर्स मामलों की जांच करेगी, जबकि फास्ट ट्रैक अदालतें आरोपपत्र दाखिल होने के बाद रोजाना सुनवाई कर तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक माफिया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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