Homeउत्तर प्रदेशअयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों से चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों को लेकर दायर तीन जनहित याचिकाओं पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

तीनों याचिकाएं अधिवक्ता मोहित अशोक, अधिवक्ता मोतीलाल यादव और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल की गई थीं। अदालत ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर विचार किया।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मंदिर के दानपात्रों से प्राप्त चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने और मंदिर के चढ़ावे का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से कराने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि इसी विषय से संबंधित मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस दलील के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि इस मामले की पहली जनहित याचिका 12 जून 2026 को दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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