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दीया मिर्जा के पटाखे वाले वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, BMC को दोबारा पोस्ट करने का आदेश

रिपोर्ट: प्रिया बाजपेयी शुक्ला

मुंबई। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो हटाना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को भारी पड़ गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए बीएमसी को वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए।

दरअसल, दीया मिर्जा बीएमसी के प्रदूषण जागरूकता अभियान का हिस्सा बनी थीं। इस अभियान के तहत उन्होंने एक वीडियो जारी कर मुंबई के लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करने की बात कही थी।

बीजेपी नेता की आपत्ति के बाद हटाया गया था वीडियो

दीया मिर्जा का वीडियो सामने आने के बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि दिवाली कैसे मनानी चाहिए। इसके बाद बीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया।

हालांकि, बीएमसी के इसी जागरूकता अभियान में शामिल अन्य हस्तियों के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद रहे। दीया मिर्जा का वीडियो हटाए जाने के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया।

हाईकोर्ट ने नेताओं की टिप्पणियों पर जताई नाराजगी

3 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने बीएमसी को निर्देश दिया कि दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने नेताओं की टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के सम्मान के महत्व को रेखांकित किया।

दरअसल, दीया मिर्जा ने अपने वीडियो में किसी धर्म या त्योहार के खिलाफ टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने की अपील की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी को यह वीडियो फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करना होगा।

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