प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा मामले में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार पर 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि 89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. चेन्नई में ईडी ने तमिलनाडु के सांसद और बिजनेसमैन जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फेमा के तहत जांच की.
908 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा
ईडी ने एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर बताया कि फेमा की धारा 37ए के 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है. वहीं सोमवार (26 अगस्त 2024) को जारी एक आदेश के तहत लगभग 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. पिछले साल आयकर विभाग ने टैक्स चोरी से जुड़े मामले को लेकर सांसद जगतरक्षकन के 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनका घर और ऑफिस भी शामिल था.
ये है पूरा मामला
ईडी के बयान के अनुसार 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय एजेंसी ने डीएमके सांसद जगतरक्षकन उनके परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी के खिलाफ फेमा की धारा 16 के तहत फेमा शिकायत दर्ज की. यह शिकायत 2017 में सिंगापुर में एक शेल कंपनी में 42 करोड़ रुपये के निवेश, परिवार के सदस्यों के बीच सिंगापुर के शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित है. ईडी ने यह भी कहा कि डीएमके सांसद ने एक श्रीलंकाई संस्था में लगभग 9 करोड़ रुपये का निवेश किया था. शिकायत में 11 सितंबर, 2020 को संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की गई थी.
डीएमके सांसद जगतरक्षकन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने क बाद इस साल 23 जुलाई को डीएमके सांसद की याचिका खारिज कर दी थी.