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ज़मानत मिली पर सीएम कार्यालय में नहीं जा सकेंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या शर्तें रखीं

कथित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद रिहा होने पर सीएम कार्यालय नहीं जा सकेंगे.सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी है.

इन शर्तों के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे. ना ही वो अधिकारिक फ़ाइलों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे.इसके अलावा केजरीवाल इस मुक़दमे से संबंधित ग़वाहों से बातचीत भी नहीं कर सकेंगे.

यही नहीं, ज़मानत की शर्तों के तहत केजरीवाल मौजूदा मुक़दमे को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे.केजरीवाल को ज़मानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और विपक्षी के नेताओं ने ख़ुशी ज़ाहिर की है और इसे सत्य की जीत बताया है.

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