Homeनई दिल्ली'अरविंद केजरीवाल को राहत चाहिए तो...', दिल्ली HC की याचिकाकर्ता को फटकार

‘अरविंद केजरीवाल को राहत चाहिए तो…’, दिल्ली HC की याचिकाकर्ता को फटकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका सोमवार (22 अप्रैल) को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है.

हाई कोर्ट ने कहा, ”अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं. अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं. हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए.

याचिकाकर्ता ने “वी द पीपल ऑफ इंडिया” के नाम से याचिका दायर किया था. उन्होंने तर्क दिया कि वो अपने नाम का उपयोग नहीं कर रह हैं, क्योंकि वह कोई प्रचार नहीं चाहते हैं.

केजरीवाल के वकील ने किया याचिका का विरोध

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है. ऐसी अर्जी कैसे दी जा सकती है. इस तरह के मामले में यह व्यक्ति कौन है. यह पूरी तरह से प्रचार के लिए याचिका है.

क्या बोली AAP?

हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन लगाना एक शरारत थी. कोर्ट में उस याचिका का विरोध ख़ुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया.”

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद एक अप्रैल तक सीएम ईडी की रिमांड पर रहे. इसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल को खत्म होने वाली है.

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