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अलीगंज अग्निकांड: अवैध बिल्डिंग गिराने का 26.14 लाख रुपये खर्च भवन मालिक से वसूलेगा एलडीए

लखनऊ के अलीगंज स्थित उस अवैध व्यावसायिक भवन में हुए अग्निकांड के बाद की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई का पूरा खर्च अब भवन स्वामी से वसूला जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत-यांत्रिक, सुरक्षा और जनसंपर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का कुल खर्च 26 लाख 14 हजार 212 रुपये तय किया है। जल्द ही संबंधित भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा।

एलडीए के प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 पर वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था। इसी भवन में आग लगने से जनहानि की दुखद घटना हुई थी। विहित प्राधिकारी न्यायालय के ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में 25 जुलाई को अवैध भवन को ध्वस्त किया गया।

ध्वस्तीकरण और मलबा हटाने के दौरान जेसीबी, पोकलैंड, ड्रिल मशीन, डंपर सहित कई मशीनों और श्रमिकों की सेवाएं ली गईं। इसके अलावा सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हुआ पूरा खर्च एलडीए ने वहन किया। अब नियमानुसार यह पूरी राशि भवन स्वामी से वसूली जाएगी।

एलडीए अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माण गिराने का खर्च संबंधित पक्ष से वसूलने का प्रावधान पहले से लागू है और इसकी जानकारी ध्वस्तीकरण नोटिस में भी दी गई थी। यदि भवन स्वामी निर्धारित समय में शुल्क जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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