दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है.
क़ानूनी मामलों की वेबसाइट ‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक़ जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने शशि थरूर की याचिका को ख़ारिज करते हुए ये फै़सला सुनाया है.
अदालत ने इस मामले में अपने स्थगन आदेश को ख़ारिज करते हुए संबंधित पक्षों को 10 सितंबर को हाज़िर होने को कहा है.
अदालत में भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव बब्बर ने थरूर के ख़िलाफ़ मानहानि की शिकायत की थी
राजीव बब्बर ने कहा था कि नवंबर 2018 बेंगलोर लिटरेचर फे़स्टिवल में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी.
थरूर ने अपनी अपील में कहा था कि वो मोदी के बारे में सिर्फ़ गोरधन झड़ापिया की टिप्पणी का ज़िक्र कर रहे थे. पिछले कई सालों से उनकी ये टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर मौजूद है.