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राम मंदिर चंदा गबन मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने मोहित अशोक की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची को सुनवाई से पहले मीडिया में इंटरव्यू देने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश पर कड़ी फटकार लगाई तथा भविष्य के लिए चेतावनी भी दी।

याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने और पूरे मामले का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने की मांग की गई थी।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कोर्ट को बताया कि इसी मामले से जुड़ी अजय कुमार राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही 29 जून को आदेश दे चुका है और उसे ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तब समान विषय पर हाईकोर्ट में सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

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