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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, CBI जांच और CAG ऑडिट की मांग

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गबन के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। याचिका में मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा विशेष ऑडिट कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता और स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने अदालत से अनुरोध किया है कि यदि जांच में अनियमितताओं के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए जाएं। मामले में अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

याचिका में कहा गया है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हाल के दिनों में मंदिर के दानपात्रों में जमा नकदी, सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गबन से संबंधित खबरें विभिन्न मीडिया माध्यमों में सामने आई हैं, जिससे श्रद्धालुओं के बीच चिंता और असंतोष का माहौल बना है।

इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मंदिर में प्राप्त चढ़ावे और संपत्तियों का स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष परीक्षण कराया जाए। साथ ही कैग से विशेष वित्तीय ऑडिट कराकर धन और संपत्तियों के प्रबंधन की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव एवं उपयोग को लेकर पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना जनहित और धार्मिक आस्था, दोनों के लिए आवश्यक है।

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