सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के दौरान कथित भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित सांसद कुंतल घोष को ज़मानत दे दी है.कुंतल घोष के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला सीबीआई ने दर्ज किया था.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुंतल घोष को राहत दी कि इस मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है.
लाइव लॉ के अनुसार, सीबीआई ने घोष के ख़िलाफ़ चार्जशीट इसी साल जनवरी में दायर की थी. हालांकि विशेष अदालत ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था, क्योंकि इसमें कोई दस्तावेज़ शामिल नहीं थे. सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ज़मानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घोष को अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा कराना होगा और वो जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जा सकते.
कुंतल घोष को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जनवरी 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 20 फरवरी 2023 को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया था.