बांग्लादेश एस्कॉन और सनातनी जागरण जोत से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की ज़मानत पर सुनवाई करते हुएबांग्लादेश में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि चिन्मय कृष्ण दास को ज़मानत क्यों न दी जाए. इस मामले में कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
हाई कोर्ट में जस्टिस अताउर रहमान और जस्टिस मोहम्मद अली रज़ा की बेंच ने मंगलवार को चिन्मय कृष्ण दास की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है.
पिछले साल 31 अक्तूबर को चिन्मय कृष्ण दास के खि़लाफ़ राष्ट्रीय झंडे के अपमान के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था.
उन्हें 25 नवंबर को ढाका से गिरफ़्तार किया गया था. 26 नवंबर को जब उन्हें चटगांव अदालत ले जाया गया, तो उनकी ज़मानत नामंज़ूर होने पर उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक वकील की मौत हो गई थी.
उसके बाद कई बार दास की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई.भारत ने चिन्मय की गिरफ़्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी. वहीं बांग्लादेश में कई लोगों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की गई.