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‘हश-मनी’ केस में अदालत ने नहीं मानी ट्रंप की दलील, जानिए क्या कहा

न्यूयॉर्क की एक अदालत ने फ़ैसला दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ‘हश मनी’ केस में दोषी क़रार दिया जाना सही है. नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष से यह दलील दी गई थी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली लैंडमार्क इम्युनिटी (छूट) के बाद यह मामला ख़ारिज हो जाना चाहिए.

इसी साल जुलाई के महीने में अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के तौर पर लिए गए फ़ैसलों के लिए ट्रंप को आपराधिक सज़ा से छूट है.

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार को चुप रहने के बदले में गुप्त रूप से भुगतान किया था.सोमवार को कोर्ट ने कहा है कि यह मामला ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर लिए गए आधिकारिक फ़ैसलों के अधीन नहीं आता है.

अगर यह ऐतिहासिक फ़ैसला लागू रहता है तो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए ऐसी सज़ा पाने वाले ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल की है वो आने वाले 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे.

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