लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब कर्मचारियों को 58 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इस संबंध में शासनादेश शनिवार को जारी कर दिया गया है।स्थानीय निकायों के कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारक शामिल हैं।

चार महीने के एरियर के भुगतान का भी आदेश
शासनादेश में जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीने के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। इसके तहत जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि से आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद निर्धारित धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यह रकम 1 नवंबर 2027 तक खाते में जमा रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होंगे।
एनपीएस कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा एरियर
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी भुगतान की व्यवस्था तय की गई है। इनके एरियर की 10 प्रतिशत राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। वहीं, राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में एरियर की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अपना अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी।

शेष 90 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। यदि एनएससी उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित राशि नकद दी जाएगी।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद
सरकार ने सेवानिवृत्त हो चुके और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को भी राहत दी है। शासनादेश जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं या अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।
इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ चार महीने के एरियर का भी लाभ मिलेगा।
