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बुलंदशहर में शहद चुराने पर अदालत ने सुनाई चार साल की सज़ा, 9 साल से चल रहा था मुकदमा

बुलंदशहर की एक अदालत ने एक निजी मधुमक्खी पालन केंद्र में चोरी के मामले में एक व्यक्ति को 4 साल 7 महीने और 11 दिन की सज़ा सुनाई है.

मामला 2015 का है जब गांव रूडपुर बांगर के अमरवीर सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने छतारी के मधुमक्खी पालन केंद्र से 76 डिब्बे चुरा लिए हैं.

इसके बाद मधुमक्खी केंद्र के मालिक मोहम्मद उस्मान ने 10 सितंबर 2015 को पुलिस में शिकायत कराई थी.अनूपशहर पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस ने जनवरी 2016 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. नौ साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर ने इसी महीने 26 नवंबर को अभियुक्त को दोषी ठहराया था.

फ़ैसले के बाद मोहम्मद उस्मान ने कहा कि वो “सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे. लेकिन अंत में इंसाफ़ मिल गया है.”बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि “ये पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुआ है.”

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