HomeराजनीतिGauhati High Court से पवन खेड़ा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Gauhati High Court से पवन खेड़ा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

गुवाहाटी/नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम से जुड़े एक मामले में बड़ा झटका लगा है। Gauhati High Court ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।

यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि खेड़ा ने उनके खिलाफ कई गंभीर दावे किए थे, जिनमें कथित तौर पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्तियों का जिक्र शामिल है।

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास पर छापेमारी भी की थी। इससे पहले Telangana High Court ने 10 अप्रैल को उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि, 15 अप्रैल को Supreme Court of India ने उस आदेश पर रोक लगा दी।

मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को Gauhati High Court में हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया और कहा कि यह अधिकतम मानहानि का मामला है, जिसे निजी शिकायत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

वहीं, असम सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने तर्क दिया कि मामला सिर्फ मानहानि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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