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सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी को राहत, जमानत पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा नहीं दिखता, जिसमें गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने के कारण जमानत दी जानी चाहिए थी। इसके बावजूद अदालत ने माना कि चूंकि सोनम पहले से ही जमानत पर रिहा हैं, इसलिए इस स्तर पर जमानत आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि कानून के अनुसार जमानत सामान्य नियम है, जबकि जेल अपवाद है। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के कुछ पहलुओं पर उसे आपत्ति है, लेकिन फिलहाल जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट न बताए जाने को जमानत का आधार बनाया, जबकि संबंधित धाराओं के उल्लेख में केवल टाइपिंग की त्रुटि हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी के फरार होने की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने सोनम रघुवंशी को मेघालय सरकार की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है।

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