बांग्लादेश में इस्कॉन के सदस्य रह चुके चिन्मय कृष्ण दास की ज़मानत याचिका को चटगांव की एक अदालत ने ख़ारिज कर दिया है.
चिन्मय दास के ख़िलाफ़ बांग्लादेश दंड संहिता की धारा 120(बी), 124(ए), 153(ए), 109 और 34 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज है.
चिन्मय कृष्ण दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्तूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाक़े में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था.
दरअसल, बांग्लादेश में शेख़ हसीना सरकार के पतन के बाद से आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं.अल्पसंख्यकों पर हुए कथित हमले के ख़िलाफ़ चिन्मय कृष्ण दास कई विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे.