Homeउत्तर प्रदेशअलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार-एलडीए और बिजली विभाग को लगाई फटकार

अलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार-एलडीए और बिजली विभाग को लगाई फटकार

रिपोर्ट – अभिषेक मिश्रा

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और बिजली विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मानक प्रक्रिया (एसओपी) पेश करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह मौखिक आदेश एक स्थानीय अधिवक्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में अग्निकांड की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच के साथ न्यायालय की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।

मुआवजे के अलग-अलग पैमाने पर भी नाराजगी

कोर्ट ने अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अलग-अलग पैमाने अपनाए जाने पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि मुआवजे के निर्धारण के लिए एक समान पैमाना तय किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षकारों से यह भी जवाब मांगा कि अब तक इस मामले में उनके स्तर से क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

सरकार ने कोर्ट को बताया- की जा रही कार्रवाई

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि मामले में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।

कई विभागों और अधिकारियों को बनाया गया पक्षकार

स्थानीय अधिवक्ता शिवेंदु पांडेय ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के महानिदेशक, लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर आयुक्त, एलडीए उपाध्यक्ष और लखनऊ के जिलाधिकारी समेत अन्य प्राधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में अलीगंज अग्निकांड की स्वतंत्र, समयबद्ध और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है।

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