अभिनेता सैफ़ अली ख़ान पर हुए हमले के मामले में अभियुक्त मोहम्मद शरीफ़ुल इस्लाम शहज़ाद की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है.न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई के मुताबिक मुंबई की एक अदालत ने अभियुक्त की पुलिस हिरासत बढ़ाई है.इससे पहले भी अभियुक्त की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई थी.मुंबई पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि वो बांग्लादेश का हो सकता है.सैफ़ अली ख़ान पर गुरुवार तड़के उनके बांद्रा स्थित घर में एक शख़्स ने कई बार चाकू से वार किया था.
अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संदीप शेरखाने ने कहा, ” आरोपी का चेहरा मेल नहीं खा रहा है। चेहरे की बनावट मौजूदा आरोपी से बिल्कुल अलग है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने उससे सवाल किया कि वह हथियार कहां से लाया और उसके साथी कौन हैं, जिसके चलते उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह मुद्दा पहली रिमांड में उठाया गया था, उन्हें पर्याप्त समय दिया गया है।”
दरअसल सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या आपकी कोई शिकायत है, इसके जवाब में पुलिस ने आरोपी की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की। दरअसल फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि आरोपी बांग्लादेश का निवासी है। पुलिस ने बताया कि गुनाह के दौरान आरोपी ने जो गमछा इस्तेमाल किया था उसे रिकवर करना बाकी है, साथ ही जिस जूते का उपयोग आरोपी ने किया था, उसे भी रिकवर करना बाकी है। इसलिए पुलिस कोर्ट में 7 दिन की कस्टडी मांगी। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के चेहरे का फेशियल रिक्ग्नेशन कराना है।
साथ ही इस पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के बाद परिवार ने वॉचमैन या किसी को सूचित नहीं किया। बता दें कि इस दौरान आरोपी के वकील ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। वकील ने कहा कि सभी के बयान दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में बताया कि मोबाइल से लेकर सभी चीजें रिकवर हो चुकी हैं। पिछली बार टेरर एंगल दिखाया गया था। बांग्लादेशी बोला, सेक्शन 109 केस में पुलिस ने नहीं जोड़ा। पीड़ित के परिवार को भी इस घटना की सूचना तुरंत नहीं दी गई। बता दें कि पुलिस को कस्टडी दी जाए, इसके लिए पुलिस कोर्ट में कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाई।