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पूर्णिया: सांसद पप्पू यादव को धोखाधड़ी मामले में जमानत, बेउर जेल से हो सकती हैं रिहाई

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एमएपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को जमानत दे दी है। यह जमानत धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने और कब्जा करने के मामले में मिली है। मामला गर्दनीबाग थाने में दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी और मामला

सांसद पप्पू यादव को इस मामले में तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। यह केस 31 साल पुराना है, जो 1995 का है। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश भी जारी किया था।

जमानत प्रक्रिया में देरी

पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को टली थी। इसके पीछे कारण था कि सिविल कोर्ट को बम धमकी मिली थी, जिसके कारण कोर्ट का कामकाज रुक गया। अगर जमानत उस दिन मिल जाती, तो सांसद पप्पू यादव सोमवार ही बाहर हो सकते थे।

जेल में हालत

पप्पू यादव फिलहाल बेउर जेल में हैं और जेल के अस्पताल वार्ड में रखा गया है। इससे पहले उन्हें पीएमसीएच में इलाज के बाद बेउर जेल भेजा गया था। अब जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी है, और यह देखना बाकी है कि कब सांसद पप्पू यादव अपनों के बीच लौटते हैं।

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