Homeमनोरंजनचेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से...

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन Rajpal Yadav को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे राजपाल यादव को सोमवार को Delhi High Court ने अंतरिम जमानत दे दी है।

1.5 करोड़ रुपये जमा करने का दिया था आदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के वकील को निर्देश दिया था कि दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी कंपनी के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराए जाएं। वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि निर्धारित राशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने अभिनेता को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि वह बिना अनुमति देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। साथ ही, अगली सुनवाई तक उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है।

18 मार्च को अगली सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है। उस दिन राजपाल यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल यह राहत 18 मार्च तक के लिए है।

9 करोड़ के चेक बाउंस केस से जुड़ा मामला

गौरतलब है कि यह मामला कई वर्षों पुराना है। राजपाल यादव एक फिल्म के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लेने के बाद कानूनी विवाद में फंस गए थे। बाद में यह मामला 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा बताया गया।

बताया जाता है कि यह विवाद उनकी फिल्म Ata Pata Laapata से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में वह लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे थे।

फिलहाल हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत ने अभिनेता को अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन अंतिम फैसला अगली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular