माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है. जान से मारने की धमकी देकर अबू फखर खान नाम के एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने जमानत दी. अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रज़ा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिली. इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने एक अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. एड से जुड़े एक मामले में जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ब्बास के मामा आतिफ राजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे.
गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी.
क्या हैं आरोप?
माफिया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इनके खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
आरोप था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती जमीन थी. मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों को भेज कर 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया था. जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी थी.
दावा है कि आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया था. इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए थे. आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया था. इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली थी. वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्ंशा अंसारी भी शामिल थीं.
आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है. इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को जमानत मिल चुकी थी.