उत्तर प्रदेश की जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. पूर्व मंत्री खां विभिन्न मामलों में सीतापुर की जेल में बंद हैं.
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, “अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की सांसद-विधायक अदालत में जारी है.”
उन्होंने बताया, “गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने नौ सितंबर को खारिज कर दिया था. इसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिमें धनराशि की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाइयों का हवाला दिया गया. अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने इस मामले के लिए आगामी 18 सितंबर की तारीख तय की है.
अदालत ने बीते 9 सितंबर को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जुर्माना लगाया था. आरोप है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए और इसका प्रयोग चुनाव के दौरान किया. यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. दो पैन कार्ड मामले में विवेचर को फिर से गवाही के लिए बुलाने की याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए दोनों- अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर हर्जाना लगाया था.
आजम खान दस बार विधायक, एक दफा सांसद और एक दफा राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं. इसके साथ ही चार दफा कैबिनेट मंत्री और एक दफा नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं.