Homeदेश विदेशटीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ कथित अपमानजक टिप्पणी मामले में एफ़आईआर...

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ कथित अपमानजक टिप्पणी मामले में एफ़आईआर दर्ज

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर कथित अपमानजक टिप्पणी के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर दिल्ली पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की है.

बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार के मुताबिक़, दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एफ़आईआर दर्ज की है.

बीती पांच जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा था कि आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के ख़िलाफ़ महुआ मोइत्रा की अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया गया है.

एनसीडब्ल्यू के अनुसार, “यह टिप्पणी अपमानजक और महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है. यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 का उल्लंघन है.”

आयोग ने इसकी कड़ी निंदा की और मोइत्रा के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

आयोग ने दिल्ली पुलिस से एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और इसकी रिपोर्ट तीन दिन के अंदर पेश करने को कहा था.

क्या है पूरा मामला

चार जुलाई को एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा हाथरस भगदड़ के घटना स्थल पर पहुंची थीं.

वरिष्ठ पत्रकार निधि राज़दान ने इस दौरे का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा– “वो अपना छाता क्यों नहीं लेकर चल सकती हैं?”

इस पर महुआ मोइत्रा ने इस पर टिप्पणी की थी. इसी पर एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लिया था.

पांच जुलाई को ही महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस को इस स्वतः संज्ञान पर तुरंत कार्रवाई करने की चुनौती दी और कहा कि वो नादिया (पश्चिम बंगाल) में हैं.

इसके बाद दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, “और दिल्ली पुलिस एक दूसरे सीरियल ऑफ़ेंडर के ख़िलाफ़ अपने नए क़ानून के तहत एफ़आईआर दर्ज करें.”

और साथ ही में रेखा शर्मा के पुराने ट्वीट के स्क्रीन शॉट लगाए.

एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखने की बात कही थी.

महुआ मोइत्रा को पिछले साल 17वीं लोकसभा से निष्कासित किया गया था. इस बार वो एक बार फिर जीत कर संसद पहुंची हैं.

RELATED ARTICLES

Most Popular